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धनीपुर स्थित खाद्यान्न मण्डी एवं फल 27 अप्रैल तक पूर्णतः बन्द 

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

‘ धनीपुर स्थित खाद्यान्न मण्डी एवं फल 27 अप्रैल तक पूर्णतः बन्द

 

जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ० द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र , निषक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान , पार्टी वापसी , स्ट्रॉग रूम , मतगणना कार्यो के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन कृषि उत्पादन मण्डी समिति धनीपुर के सम्पूर्ण रथल को अधिग्रहीत कर लिया गया है । नगर मजिस्ट्रेट राम शंकर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि निर्वाचन सम्न्धी सभी कार्यों को सम्पन्न कराये जाने के लिए स्थल धनीपुर स्थित खाद्यान्न मण्डी एवं फल मण्डी 27 अप्रैल तक पूर्णतः बन्द रहेगी ।

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